छत्तीसगढ़ Bilaspur

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कई सरपंचों में मचा हड़कंप... कई सरपंचों ने भी सरकारी जमीन पर है काबिज़.

by admin on | Dec 10, 2024 02:16 PM

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जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कई सरपंचों में मचा हड़कंप... कई सरपंचों ने भी सरकारी जमीन पर है काबिज़.

सरपंच और उप सरपंच बर्खास्त, सरकारी जमीन में बना लिया था मकान और डेयरी फार्म ...!

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कई सरपंचों में मचा हड़कंप... कई सरपंचों ने भी सरकारी जमीन पर है काबिज़...!

बिलासपुर-: बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बसिया के सरपंच और उप सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनो पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और डेयरी फार्म बना लेने का आरोप था। जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर बर्खास्तगी की यह कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त कलेक्टर ने एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। बसिया में श्रीमती उषा यादव सरपंच और बलदाऊ यादव उप सरपंच हैं। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव एवं उप सरपंच बलदाऊ यादव के विरूद्ध शासकीय घास भूमि में कब्जे की शिकायत की गई थी। श्रीमती उषा यादव ने गोठान के नजदीक स्थित घास भूमि पर पक्का मकान बना रही थी। जबकि उप सरपंच बलदाऊ यादव ने जमीन के एक हिस्से में कब्जा कर डेयरी फार्म खोल लिया था। इसकी शिकायत हुई थी। शिकायत की जांच कर अतिरिक्त तहसीलदार  बिलासपुर ने 8 अक्टूबर 2024 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव ने खसरा नम्बर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर घास मद की शासकीय भूमि के अंश भाग पर गोठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। खसरा नम्बर 213/8 रकबा 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आबादी आवास के अंश भाग पर उप सरपंच द्वारा डेयरी फार्म बना कर अतिक्रमण कर लिया है। जांच के दौरान सरपंच ने सरकारी जमीन में कब्जा कर मकान निर्माण किये जाने की पुष्टि अपने जवाब में की है। इसी प्रकार उप सरपंच ने भी आबादी आवास के अंश भाग पर डेयरी फार्म बनाया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार सरपंच एवं उप सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हुए भी शासकीय भूमि में अतिक्रमित किये जाने से यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सरपंच एवं उप सरपंच संलिप्त हैं। इसलिए सरपंच एवं उप सरपंच को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत पदाधिकारी बने रहने का अधिकार नहीं हैं। इसलिए बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव एवं उप सरपंच बलदाऊ यादव को क्रमशः सरपंच एवं उप सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कई सरपंच सकते में है। क्योंकि जिले के ज्यादातर सरपंचों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है।

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