छत्तीसगढ़ Bilaspur

अपोलो हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, मरीज की मौत के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर लगाई रोक

by Admin on | May 14, 2024 01:39 PM

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अपोलो हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, मरीज की मौत के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर लगाई रोक

बिलासपुर-: हाईकोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल के चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है, कोर्ट ने अपोलो अस्पताल के चार चिकित्सक के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच में हुई। मामले में चिकित्सकों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया है।

बता दें कि, दयालबंद निवासी गोल्डी छाबड़ा को 25 दिसम्बर 2016 को पेट मे दर्द होने पर अपोलो में भर्ती किया गया था। 26 दिसम्बर को उसकी मौत हो गई। इस मामले शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने उपचार लापरवाही के आरोप में डॉ देवेंदर सिंह, डॉ राजीव लोचन, डॉ सुनील केडिया व डॉ मनोज राय के खिलाफ धारा 304 ए के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया है।

इस कार्रवाई के खिलाफ डाक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे ने सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि चार्जशीट पेश हो गया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने न्यायालय के आगे की कार्रवाई में रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।


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