छत्तीसगढ़ Sarguja

छत्तीसगढ़ में गौ हत्या की नृशंस घटना से ग्रामीणों में उबाल, बछड़े की हत्या और मांस खाने के बाद चार गिरफ्तार, कई आरोपी फरार

by admin on | Sep 7, 2024 05:01 AM

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छत्तीसगढ़ में गौ हत्या की नृशंस घटना से ग्रामीणों में उबाल, बछड़े की हत्या और मांस खाने के बाद चार गिरफ्तार, कई आरोपी फरार

अम्बिकापुर :- गौ हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम बेलजोरा में गौ हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे गांव का माहौल गरमा दिया है। ग्रामीणों ने बछड़े की नृशंस हत्या करने के बाद गाय को भी मारकर उसका मांस खा लिया। इस घटना में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। घटना 30 अगस्त की है, जब बेलजोरा गांव के निवासी बहाल राम ने 1700 रुपये में एक गाय और उसका बछड़ा खरीदा था। बाद में दुर्जन उरांव और उसके साथियों ने बहाल राम से गाय और बछड़ा खरीदकर, उन्हें बांध के पास ले जाकर बेरहमी से मार डाला। आरोपियों ने पहले बछड़े की हत्या की और उसकी लाश को बांध में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब बछड़े की लाश पानी में तैरती नजर आई, तब गांव में इस क्रूर घटना का खुलासा हुआ। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ करने पर दुर्जन ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाय की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसके अनुसार इस कृत्य में 12 से 15 लोग शामिल थे, जिन्होंने गाय को मारने के बाद उसका मांस बांट लिया था।

इस खुलासे के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से गांव का सौहार्द्र और भाईचारा प्रभावित होता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्जन उरांव व सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बाद में नंदलाल और संतोष नामक अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल, इस मामले के बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

थाना प्रभारी आर.भगत ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष की तलाश जारी है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 4,10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


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