05 Nov 2026 | नई दिल्ली राष्ट्रीय संस्करण
Dainik Newspaper
हमसे जुड़ें
पता: प्रेस कॉम्प्लेक्स, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली - 110002
अंबिकापुर

16 फरवरी को घर से लापता हुई नाबालिग पश्चिम बंगाल में मिली, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Dainik Editor • 05 नवंबर 2026
0 बार देखा गया
16 फरवरी को घर से लापता हुई नाबालिग पश्चिम बंगाल में मिली, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से मिली आरोपी की लोकेशन, बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज।

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, आरोपी के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की कथित करतूत के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई है। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को गांधीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई। इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 137/26, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पश्चिम बंगाल पहुंची पुलिस टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाने शुरू किए। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिलने पर पुलिस टीम तत्काल वहां रवाना हुई। लगातार पतासाजी और प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी सुजाय मंडल के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया।

पूछताछ में शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म का मामला आया सामने

पीड़िता से पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया और अपने साथ भगाकर ले गया था। आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने पास रखकर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में धारा 87, 65(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 भी जोड़ी हैं।

25 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया पेश

पुलिस ने आरोपी सुजाय मंडल (25 वर्ष), पिता उत्तम मंडल, निवासी शिमूलदंगा, थाना शक्तिपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पर्याप्त अपराध साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय माकण्डेय, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र कुजूर, सहायक उप निरीक्षक धनंजय पाठक तथा आरक्षक आनंद प्रकाश केरकेट्टा, अमीर सिंह और केवल साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

साझा करें (Share): WhatsApp Facebook X

संबंधित खबरें (Related Stories)